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अदालत ने अधिसूचना की तारीख को टेट पास न होने पर जेबीटी शिक्षक की नियुक्ति रद्द कर दी है

29 अगस्त 2023 वॉइस ऑफ हिमाचल मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट शिमला :- कमल देव 

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भर्ती से जुड़े मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने कहा कि किसी पद के लिए अनिवार्य योग्यता भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के समय पूरी होनी चाहिए। अदालत ने अधिसूचना की तारीख को टेट पास न होने पर जेबीटी शिक्षक की नियुक्ति रद्द कर दी है। अदालत ने कहा कि शिक्षक के लिए टेट पास होना अनिवार्य योग्यता है और यह योग्यता उम्मीदवार के पास अधिसूचना जारी होने के समय होनी चाहिए थी। अदालत ने याचिकाकर्ता संदीप कुमार की याचिका को स्वीकार करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत ने प्रतिवादी ज्योति की नियुक्ति को रद्द करते हुए उप निदेशक शिमला को आदेश दिए हैं कि वह मेरिट सूची के तहत अगले उम्मीदवार को नियुक्ति प्रदान करें। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शिमला जिले में जेबीटी की भर्ती के लिए जारी अधिसूचना के समय प्रतिवादी ने टेट पास नहीं किया। अदालत को बताया गया कि शिक्षा विभाग ने 22 जुलाई 2016 को कांगड़ा, किन्नौर, कुल्लू और ऊना को छोड़कर सभी जिलों में जेबीटी की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। शिमला जिले में विभिन्न श्रेणियों के 121 पद भरे जाने थे। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं 4 अगस्त 2016 को शिमला जिले में 121 पदों को भरने के लिए समय सारिणी अधिसूचित की गई। याचिकाकर्ता और प्रतिवादी ने अनारक्षित शारीरिक विकलांग श्रेणी से आवेदन किया था। अनारक्षित श्रेणी के पदों को भरने के लिए अधिसूचना के तहत 17 और 18 अगस्त 2016 को काउंसलिंग की गई थी और नियुक्ति भी दी गई थी। जबकि, अनारक्षित शारीरिक विकलांग श्रेणी के लिए निर्धारित समय में काउंसलिंग नहीं की गई,

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