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कांगड़ा ज़िला में मासूम की हत्या के आरोपी मां और चाचा को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उम्र कैद की सजा

29 अगस्त 2023 वॉइस ऑफ हिमाचल मीडिया ब्यूरो रिपोर्ट कांगडा :- पर्दीप शर्मा 

कांगड़ा ज़िला में मासूम की हत्या के आरोपी मां और चाचा को दोष सिद्ध होने पर अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अवैध संबंध बनाते देख लेने पर दोनों ने सात वर्षीय मासूम की गला दबाकर हत्या की थी। यह सजा अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने सुनाई है। नूरपुर के उप जिला न्यायवादी पंकज धीमान बताया के पुलिस थाना इंदौरा में वर्ष 2019 में सात वर्षीय बच्चे की हत्या का मामला उसके पिता ने दर्ज करवाया था। अपनी शिकायत में उन्होंने कहा था कि वह चालक है। इसके तहत वह जम्मू गया हुआ था। वापस आने पर उसके छोटे बेटे ने बताया कि उसके भाई ने उनकी माता और चाचा को अनैतिक तौर पर संबंध स्थापित करते हुए देख लिया था। यह वीडियो/विज्ञापन हटाएं इसके चलते उसकी पत्नी और उसके भाई ने जंगल में ले जाकर किन्नू नाले में बेटे की गला दबाकर हत्या कर शव को पहाड़ी से नीचे फेंक दिया था। इसके बाद उन्होंने पुलिस थाना में बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। मौके पर थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र धीमान मौके पर पहुंचे और तथ्यों के आधार पर जांच करने पर पाया गया कि मामला अवैध संबंधों का है। इसके चलते कार्रवाई करते हुए जब महिला और उसके चाचा से कड़ी पूछताछ की गई, तो उन्होंने कबूल किया था कि उन्होंने उसकी हत्या की थी। वहीं, इस मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नूरपुर राजेंद्र कुमार की अदालत ने दोनों दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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