थाना सिविल लाइन की पुलिस ने कोर्ट कम्पलैक्स में धमकियां देने और रास्ता रोकने वाली महिला रजनी कालिया के विरुद्ध दर्ज किया केस* *मुझे कानून पर पूरा विश्वास, पुलिस रजनी कालिया को दे उसके गलत कार्यों की सजा : रमेश नोना* *बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब से हमारे विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर अर्चिता महाजन की विशेष रिपोर्ट*
थाना सिविल लाइन की पुलिस ने कोर्ट कम्पलैक्स में धमकियां देने और रास्ता रोकने वाली महिला रजनी कालिया के विरुद्ध दर्ज किया केस* *मुझे कानून पर पूरा विश्वास, पुलिस रजनी कालिया को दे उसके गलत कार्यों की सजा : रमेश नोना* *बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब से हमारे विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर अर्चिता महाजन की विशेष रिपोर्ट*

*थाना सिविल लाइन की पुलिस ने कोर्ट कम्पलैक्स में धमकियां देने और रास्ता रोकने वाली महिला रजनी कालिया के विरुद्ध दर्ज किया केस*
*मुझे कानून पर पूरा विश्वास, पुलिस रजनी कालिया को दे उसके गलत कार्यों की सजा : रमेश नोना*
*बटाला जिला गुरदासपुर पंजाब से हमारे विशेष प्रतिनिधि डॉक्टर अर्चिता महाजन की विशेष रिपोर्ट*
बटाला : बटाला के कोर्ट काम्पलैक्स मेंं श्री ध्यानपुर धाम के सेवादार का रास्ता रोकने और उसे धमकियां देने वाली महिला के विरुद्ध थाना सिविल लाइन की पुलिस ने केस दर्ज कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए श्री ध्यानपुर धाम के सेवादार रमेश कुमार निवासी ग्रीन सिटी कालोनी कादियां रोड बटाला ने कहा कि वह पिछले लम्बे समय से श्री ध्यानपुर धाम में सेवा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रजनी पत्नी अशोक कुमार निवासी वाइट इन्कलेव मजीठा रोड अमृतसर द्वारा पिछले लम्बे समय से व्हटसप प से फोन करके उनको तंग परेशान किया जा रहा है और इस दौरान कई बार गन्यमान्यों व पुलिस की उपिस्थति में उक्त महिला ने उनसे माफी भी मांगी है। उन्होंने कहा कि रजनी द्वारा उनके विरुद्ध पुलिस को तंग परेशान करने और गैर कानूनी काम करने को लेकर कई बार दरख्वास्त दी गई है जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच के दौरान यह सभी आरोप झूठे साबित हुई है। उन्होंने कहा कि तिथि 22 अप्रैल 2025 को वह अपने साथियों सहित बटाला कोर्ट कम्पलैक्स में किसी काम हेतु गए थे कि वहां पर रजनी भी मौजूद थी। उन्होंने कहा कि इस दौरान रजनी ने उनका रास्ता रोका और उनके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा कि तुमने मेरी बात नहीं मनी और मैं अब तुमहें और तेरे परिवार के विरुद्ध हाईकोर्ट में केस करूं गी और पुलिस केस में फंसा दूंगी। उन्होंने कहा कि इसके बाद उनके द्वारा इस संबंध में पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी और पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद उक्त महिला उन्हें धमकियां देने और कोर्ट कम्पलैक्स में रास्ता रोकने के आरोपों में दोषी पाई गई है और थाना सिविल लाइन की पुलिस द्वारा उनके बयानों के आधार पर अब उक्त महिला के विरुद्ध केस दर्ज कर दिया गया है।
उन्होंने कहा कि उनको कानून में पूरा विश्वास है और उन्हें पूरा यकीन है कि पुलिस प्रशासन और माननीय अदालत द्वारा उनको इंसाफ दिलाकर उक्त महिला को उसके अपराधों की सजा दी जाएगी।
रजनी और उसके बेटे द्वारा सोशल मीडिया पर श्री ध्यानपुर धाम के विरुद्ध अपलोड की गई थी गलत वीडीयो : रमेश कुमार
रमेश कुमार नोना ने बताया कि रजनी द्वारा उनको तंग परेशान करने के अलावा अपने बेटे ऋषभ राजपूत के साथ मिल कर श्री ध्यानपुर धाम की पवित्र गद्दी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड करके लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम भी किया गया था। उन्होंने कहा कि रजनी द्वारा यह कार्य पहली बार नहीं किया गया बल्कि इससे पहले भी उनके द्वारा श्री ध्यानपुर धाम की पवित्र गद्दी को अपमानित करने हेतु कई तरह के हथकंडे अपनाए गए थे और अपने निजी फायदे हेतु धार्मिक भावनाओं को भडक़ाने का प्रयास किया गया था, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उन्होंने कहा कि श्री ध्यानपुर धाम विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है और इस पवित्र धार्मिक स्थल के बारे में गलत टिप्पणी करने और उसके बारे में सोशल मीडिया पर गलत प्रचार करने का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहीं है
जिक्रयोग्य है कि रजनी पत्नी अशोक कुमार निवासी वाइट इन्कलेव मजीठा रोड अमृतसर ने पहले भी श्री ध्यानपुर धाम और गद्दीनशील श्री राम सुंदर दास जी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर गलत वीडियो अपलोड की गई थी जिसके संबंध में थाना सिविल लाइन की पुलिस ने उक्त महिला के विरुद्ध धारा 500, 501 और 506 आईपीसी के तहत कार्रवाई की थी परन्तु अपनी हरकतों से बाज न आते हुए उक्त महिला द्वारा इस बार अपने बेटे ऋषभ राजपूत के साथ मिलकर बार बार श्री ध्यानपुर धाम और गद्दीनशीन श्री राम सुंदर दास जी के विरुद्ध सोशल मीडिया पर गलत वीडियो अपलोड की जा रही थी। इस संबंध में कार्रवाई करते हुए लुधियाना पुलिस द्वारा कुछ दिन पहले की रजनी के बेटे ऋषभ राजपूत के विरुद्ध लुधियाना में केस दर्ज किया गया है।



